सीएम के निर्देश, क्वारंटीन में गए लोगों ने सहयोग नहीं किया तो दर्ज होगा मुकदमा और लगेगा जुर्माना

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी भवनों में रखे गए क्वारंटीन लोग अगर असहयोग करते हैं तो उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे लोग अगर डॉक्टरों से बदसलूकी करते हैं या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनपर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं, नुकसान की भरपाई के लिए चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा।


मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को असहयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐेसी सूचनाएं आ रही हैं कि क्वारंटीन में रखे कुछ लोग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

कुछ जगह पर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐेसे लोगों पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संपत्ति के नुकसान के एवज में चार गुना जुर्माना भी उनसे वसूला जाए।

राज्य के बाहर से आए लोग अगर अपनी पहचान छिपाते हैं या उनको छिपाने में कोई मदद करता है, तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में अफवाहों पर ध्यान न दें। स्वास्थ्य विभाग वायरस से बचाने के लिए सलाह प्रसारित कर रहा है, उसका ही अनुसरण करें।